महराजगंज: जिले में पराली जलाने की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाई की। पराली प्रबंधन में लापरवाही और निगरानी में ढिलाई पाए जाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर थानाध्यक्षों, ग्राम प्रधानों तथा राजस्व कर्मियों तक पर कार्रवाई की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाना कानूनन अपराध है, जिससे पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और मृदा गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है। इसलिए किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पराली रोकथाम की समीक्षा के दौरान अपेक्षित सुधार न मिलने पर उपनिदेशक कृषि और चारों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभागीय निगरानी को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए।

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कार्यवाही की जद में जिले के 12 थाना प्रभारी भी आए हैं। श्यामदेउरवा, घुघली, सदर, कोठीभार, भिटौली, सिंदुरिया, पनियरा, चौक, निचलौल, नौतनवा, फरेंदा और बृजमनगंज थानों के थानाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया। पुलिस से क्षेत्र में रोकथाम, गश्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

लगातार घटनाओं वाले क्षेत्रों में 6 ग्राम प्रधानों को भी पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)(जी) के तहत नोटिस जारी किया गया है। डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि नेता सुरहुरआ, पिपरदेउरा, बसंतपुर राजा, बागापार, लखिमा और दुबौली ग्राम के प्रधानों से जवाब तलब किया गया है।

कृषि विभाग के 30 एटीएम, बीटीएम व तकनीकी सहायकों को चेतावनी जारी करते हुए अगले 24 घंटे में फील्ड सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

राजस्व विभाग में भी सख्ती दिखाई गई।

  • तहसील सदर में 1 लेखपाल निलंबित, 2 पर विभागीय कार्रवाई, 10 से स्पष्टीकरण।
  • निचलौल में 2 लेखपाल स्पष्टीकरण।
  • नौतनवा में 2 प्रतिकूल प्रविष्टि, 2 विभागीय कार्रवाई।
  • फरेंदा में 4 स्पष्टीकरण, 14 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस।

जिले में आज पराली जलाने के 31 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 285 घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं। आज 3,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 86 लोगों पर निरोधात्मक कार्यवाही और 2 कंबाइन मशीनें सीज की गईं। जिलाधिकारी ने दोहराया— प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है।

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