महराजगंज : जनपद में अवैध बालू खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन ने चानकी घाट पर 12 बैलगाड़ियों को ध्वस्त करने के साथ अज्ञात लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया।
बीते 08 जनवरी की शाम 6.30 चौक के ग्राम केवालापुर खुर्द राजगढ़ मन्दिर के पीछे नदी में से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अवैध बालू खनन की सुचना पर जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार देश दीपक तिवारी, खनन निरीक्षक अजीत कुमार और एसओ चौक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा। अवैध बालू खनन माफिया बालू को बैलगाड़ी के माध्यम से नदी से निकालने के बाद दुसरे जगह ले जाते थे। मौके पर पुलिस को मिली बैलगाड़ियों में बालू लदा था। नायब तहसीलदार ने जे.सी.बी.बुलवाकर सभी बैलगाड़ियों को नष्ट करा दिया।
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खनन निरीक्षक द्वारा अज्ञात अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम- 1984 की धारा 3 व 4 के अन्तर्गत एफआईआर चौक थाने में दर्ज कराई गई।
अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है कि अवैध खनन खनन करने वाले दोषियों पर कठोर कार्यवाही करके सख्त नीति का पालन किया जाए।