महराजगंज : जिले में आगामी त्योहारों, बोर्ड़ परीक्षाओं और विद्दुत कर्मचारियों के द्वारा चल रही धरने की वजह से अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि आने वाले कृश्मस त्योहार ,बोर्ड का परीक्षा, कोविड महामारी को देखते हुए महराजगंज जिले में धारा 144 लागू की गई है , इस दौरान कोई भी संगठन या संस्था किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या फिर भीड़ इक्कठा करके किसी राजनीतिक प्रयोजन नहीं कर सकेगी. यह आदेश 31 दिसम्बर 2022 तक के लिए लागू कर दिया गया है. विशेष परिस्थिति में इसमें परिवर्तन भी हो सम्भव है.

धारा 144 में क्या कर सकते हैं क्या नही

धारा 144 लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करते है. जिस भी इलाके में धारा 144 लगाई जाती है, वहां पर चार या 04 लोग से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते. इस धारा को लागू करने के बाद जिस जगह या धारा 144 लगाई जाती है उस स्थान पर हथियारों को ले आने और ले जाने पर प्रतिबंध होता है.

You missed

error: Content is protected !!