महराजगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग पीपुल फ़ॉर एनिमल पॉलिसी फाउंडेशन के द्वारा जनपद में पशु क्रूरता रोकने और मानक के अनुसार मांस व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु दो पालियों में अभियान चलाकर 12 मांस विक्रेताओं का चालान किया गया।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि जनपद में कई मांस की दुकानों में बच्चों से काम कराने की शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही मांस विक्रेताओं से बार-बार खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन का अनुरोध भी किया गया, फिर भी अनेक विक्रेता अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मांस बिक्री का कार्य कर रहे थे। इसी संदर्भ में आज पशु अधिकारों के लिए सक्रिय संस्था पीपुल फ़ॉर एनिमल पॉलिसी फाउंडेशन के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दो पालियों में निचलौल व महराजगंज सदर में व्यापक अभियान चलाया गया।
प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे लगभग 12:30 और दूसरी पाली में अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक कुल 12 मांस व्यापारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने और 07 से 14 साल के अवयस्क बच्चों को मांस व्यापार में लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधि-2006 की धारा 26 और 31 और खाद्य सुरक्षा मानक नियमावली (अनुज्ञप्ति व पंजीयन) के तहत चालान किया गया।
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अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महराजगंज अमित कुमार पांडेय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी निचलौल श्रीराम मौर्य उपस्थित रहे।
बच्चों के भविष्य से न खेलें मांस विक्रेता -सुरभि त्रिपाठी
पीपुल फ़ॉर एनिमल पॉलिसी फाउंडेशन में एनिमल वेलफेयर एसोसिएट्स के रूप में सक्रिय अपर जिलाधिकारी की पत्नी श्रीमती सुरभि त्रिपाठी ने कहा कि आज के अभियान में हमने पाया कि मांस विक्रेताओं द्वारा 07 से 14 साल के मासूम बच्चों को जानवर काटने जैसे नृशंस काम मे लगाया गया था। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बल्कि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति के पैदा होने की प्रबल आशंका है। इसलिए मेरी सभी मांस विक्रेताओं से अपील है कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं इसलिए इन्हें ऐसे कामों से दूर रखें। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि मांस की दुकानों पर बच्चे काम मे लगे मिले तो प्रशासन को इसकी सूचना जरूर दें। उन्होंने जानवरों के प्रति भी मानवीय व्यवहार की अपील करते हुए कहा कि बार-बार के अनुरोध के बावजूद अनेक मांस विक्रेता पशुओं का क्रूरतापूर्ण परिवहन कर रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है। इसलिए सभी मांस विक्रेता पशु-पक्षियों का सुरक्षित व नियमानुसार परिवहन करें।